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पीएमसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने नकद निकासी पर लगी पाबंदी को लेकर केंद्र से मांगा जवाब
Fri, 01 Nov 2019 12:26 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 01 Nov 2019 12:26 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई को और अन्य को पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में जमाकर्ताओं का बीमा कराने के लिए निर्देश देने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2020 को होगी।
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Delhi High Court seeks reply from the Centre, Reserve Bank of India and others on a plea against withdrawal limits for Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank. The plea also seeks direction to insure the depositors. Next date of hearing is January 22, 2020. pic.twitter.com/TUX3jJS5oW
— ANI (@ANI) November 1, 2019विज्ञापन
मुख्य न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमएसी बैंक को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर की मांग की गई है।
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घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगा दी थी। पीएमसी बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपये कर दी थी। इसे बाद में बढ़ा कर 40,000 रुपये (छह महीने के भीतर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनाव में हैं।