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नई दिल्ली: श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत, मजदूरों को मिलेगी सरकार के योजनाओं की जानकारी
Mon, 08 Nov 2021 10:45 PM IST
सुभाष कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुभाष कुमार
Updated Mon, 08 Nov 2021 10:45 PM IST
सार
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को इस योजना की शुरुआत के अवसर पर कहा कि श्रमिक किसी भी शहर के विकास की नीव होते हैं। उनके बिना किसी शहर का विकास संभव नहीं होता। यही कारण है कि सरकार उनके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार श्रमिकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत सरकार लगभग 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति करेगी। ये श्रमिक मित्र श्रमिकों के बीच में जाकर उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा उनके हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे। इससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। इस समय दिल्ली सरकार श्रम मंत्रालय में लगभग छः लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने इसे एक बड़ी योजना बताया है।
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को इस योजना की शुरुआत के अवसर पर कहा कि श्रमिक किसी भी शहर के विकास की नीव होते हैं। उनके बिना किसी शहर का विकास संभव नहीं होता। यही कारण है कि सरकार उनके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई श्रमिक उनका उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब इन श्रमिकों के बीच में से ही कुछ लोगों को श्रमिक मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वे अपने साथियों को इन कार्यक्रमों की जानकारी दे सकेंगे जिन्हें सरकार के द्वारा उनकी भलाई के लिए चलाया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के बाद ज्यादा से ज्यादा श्रमिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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कंस्ट्रक्शन बोर्ड से रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार से निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं जिनका लाभ श्रमिकों के द्वारा उठाया जा सकता है
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श्रमिकों को दिल्ली सरकार से मिलने मिलने वाली सहायता के तहत घर निर्माण के लिए तीन लाख से पांच लाख रुपये, मातृत्व लाभ में 30000 रुपये, टूल खरीदने के लिए 20000 रुपये का लोन व 5000 रुपये की सहायता राशि, श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख व दुर्घटना मृत्यु पर दो लाख की सहायता राशि, अपंग हो जाने पर एक लाख की सहायता राशि व 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, बच्चों की स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए 500 से 10000 रुपये प्रतिमाह, श्रमिकों व उनके बच्चों के विवाह के लिए 35000 से 51000 रुपये की सहायता राशि, मेडिकल असिस्टेंस के लिए 2000 रूपये, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह(हर साल 300 रूपये की वृद्धि) की सहायता राशि दी जाती है।