{"_id":"57cdbf194f1c1bb0303185f7","slug":"delhi-government-authority-case-in-the-supreme-court-hearing-on-september-9","type":"story","status":"publish","title_hn":"एलजी की शक्तियों पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
एलजी की शक्तियों पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Tue, 06 Sep 2016 12:23 AM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की छह अपीलों पर सुनवाई करने को सहमत हो गया जिसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक प्रमुख हैं। न्यायालय इन अपीलों पर नौ सितंबर को सुनवाई करेगा।
विज्ञापन
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘उन्हें शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने दीजिए।’ पीठ ने यह बात तब कही जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।
विज्ञापन
सुब्रमण्यम ने कहा, ‘दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त के फैसले से दिल्ली में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसने व्यवस्था दी थी कि निर्वाचित सरकार को सभी फैसलों के लिए उप राज्यपाल से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।’
विज्ञापन