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मनी लॉन्ड्रिंग: संजय भंडारी के करीबी सुमित चड्ढा के खिलाफ वारंट जारी, अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर लिया संज्ञान
Wed, 27 Dec 2023 02:36 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Wed, 27 Dec 2023 02:36 AM IST
सार
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान के तहत पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिस पर विशेष अदालत ने 22 दिसंबर को संज्ञान लिया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बिचौलिये संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। यह एनबीडब्ल्यू ओपन-एंडेड है, जिस पर अमल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है।
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ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान के तहत 21 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी या चेरुवथुर चकुट्टी थंपी और सुमित चड्ढा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिस पर विशेष अदालत ने 22 दिसंबर को संज्ञान लिया। भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया और ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। वहीं, थंपी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि वह वाड्रा का करीबी सहयोगी है। वाड्रा और थंपी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया। थंपी फिलहाल जमानत पर बाहर है।
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भंडारी की संपत्तियों में शामिल है 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर
ईडी की मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा के माध्यम से न केवल लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उक्त संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि उसी में रहे भी। ईडी और सीबीआई भंडारी के खिलाफ विदेश में घोषित रखने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कर चोरी की जांच कर रही हैं। भंडारी की इन संपत्तियों में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति भी शामिल है।
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भंडारी का रिश्तेदार है चड्ढा
वहीं, चड्ढा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि ईडी के अनुरोध और 16 अक्तूबर, 2023 की रिपोर्ट को देखते हुए उनका मानना है कि आरोपी सुमित चड्ढा की उपस्थिति सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित नहीं हो सकती। ऐसे में कोर्ट आरोपी की पेशी के लिए उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करता है।