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1981 एयर इंडिया विमान अपहरण के आरोपी तजिंदर और सतनाम को अदालत ने किया रिहा

Mon, 27 Aug 2018 03:03 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Mon, 27 Aug 2018 03:03 PM IST
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Delhi court acquits two persons in Air India plane hijack case 1981

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1981 में नयी दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान का अपहरण करने और उसे पाकिस्तान में उतारने पर मजबूर करने के मामले में दो लोगों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे ने तजिंदर पाल सिंह और सतनाम सिंह को इस मामले में राहत दी। 

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 29 सितंबर,1981 को इन दोनों ने एयर इंडिया के एक विमान का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था जो अमतृसर के रास्ते नयी दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था और उसे जबरन पाकिस्तान के लाहौर में उतारा जहां दोनों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 
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विमान अपहरण के लिए उम्रकैद की सजा काटने के बाद दोनों को वर्ष 2000 में पाकिस्तान से भारत भेज दिया गया। बाद में दोनों ने मामले से आरोप मुक्त करने की मांग की थी लेकिन एक सत्र अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2011 में दायर किए गए आरोप-पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने), 121 ए (देश के खिलाफ कुछ खास अपराधों को अंजाम देने की साजिश रचने), 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोनों को आरोपी बनाया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली दोनों की याचिका खारिज कर दी थी और निचली अदालत से मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने को कहा था। दोनों को पिछले साल जुलाई में जमानत मिल गई थी।

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