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पीएम मोदी डिग्री मानहानि मामला: हाईकोर्ट का AAP नेताओं की अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार, जानें पूरा मामला

Fri, 06 Oct 2023 10:03 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 06 Oct 2023 10:03 PM IST
सार

Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के मामले में तत्काल सुनवाई से मना कर दिया।

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defamation case: HC refuses to interfere after Kejriwal, Sanjay Singh seek urgent hearing of pleas regarding
Gujarat High Court - फोटो : Social Media

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के मामले में तत्काल सुनवाई से मना कर दिया।

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आप नेताओं के वकील ओम कोतवाल ने जस्टिस जेसी दोशी से संपर्क किया और मामले में निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली उनकी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
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कोतवाल ने जस्टिस दोशी को बताया कि उनकी याचिकाएं वाद सूची में सबसे नीचे हैं और दिन के दौरान उन पर सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने माननीयों के मामलों को प्राथमिकता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया। लेकिन जस्टिस दोशी ने उनकी अर्जी मानने से मना कर दिया।
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इसके बाद कोतवाल चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के पास पहुंचे। चीफ जस्टिस ने उन्हें संबंधित पीठ से संपर्क करने के लिए कहा, तो वकील ने बताया कि पिछली तारीखों और शुक्रवार को भी अनुरोध के बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? मैं किसी अन्य पीठ के न्यायिक बोर्ड का प्रबंधन नहीं कर सकती।

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