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Defamation case: ‘दो सप्ताह में जमा करें 2000 रुपये’, अदालत का उद्धव ठाकरे-संजय राउत को निर्देश; जानें मामला

Wed, 31 Jul 2024 10:05 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Wed, 31 Jul 2024 10:05 PM IST
सार

विशेष अदालत ने शिवसेना-यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानहानि से जुड़े एक मामले में दो हजार रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। दोनों नेताओं ने इस मामले में माफी की याचिका दायर करने में देरी की थी।

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Defamation case Court grants Uddhav and Raut 2 more weeks to pay Rs 2,000 condonation cost
उद्धव ठाकरे और संजय राउत - फोटो : ANI

विस्तार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना-यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानहानि से जुड़े एक मामले में दो हजार रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। दरअसल, दोनों नेताओं ने मानहानि से जुड़े मामले में माफी की याचिका दायर करने में देरी की थी। इस वजह से उन पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने यह भी कहा है कि दोनों नेताओं को इस मामले में एक हजार रुपये और जमा करने होंगे।  

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अदालत ने लगाया था दो हजार रुपये जमा करने को कहा था
जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जून महीने में दोनों नेताओं की देरी के लिए क्षमा से संबंधित याचिका को स्वीकार किया था। दोनों नेताओं ने जून महीने में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ समीक्षा आवेदन दाखिल करने में देरी की थी। इस वजह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत को माफी याचिका देनी पड़ी थी। अदालत ने दोनों शिवसेना-यूबीटी नेताओं को दो हजार रुपये का जमा करने का आदेश देते हुए कहा था कि 13 जून से लेकर दस दिन के भीतर राशि का भुगतान किया जाए।  
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याचिका में क्या कहा गया?
अदालत में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के वकील मनोज पिंगले के माध्यम से प्रार्थना पत्र दायर किया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कई वजहों से दो हजार रुपये जमा करने में देरी हुई है। याचिका में कहा गया, ‘अदालत ने 13 जून, 2024 को क्षमा में देरी को लेकर आदेश दिया था। याचिकाकर्ता को इसके अगले दिन यह आदेश प्राप्त हुआ। 16 जून और 17 जून को अवकाश था। इसके बाद 18 और 19 जून को याचिकाकर्ता कैश काउंटर पर गए, लेकिन अदालत से कैश काउंटर तक फाइल नहीं पहुंची थी।’ आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 22 जून को फिर से राशि के भुगतान का प्रयास किया गया लेकिन, मामले से जुड़े क्लर्क ने किसी अन्य काम के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया था। इसके अगले दिन भी क्लर्क ने पैसे नहीं लिए और इस तरह दस दिन बीत गए।’  
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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने ठाकरे और राउत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत मानहानि का आरोप लगाया था। उधर, शिवसेना-यूबीटी नेताओं का कहना है कि शेवाले ने उन्हें जान-बूझकर निशाना बनाया।

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