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Hindi News ›   India News ›   Defamation case against Rahul Gandhi: Complainant paid Rs 1500 as fine to Rahul Gandhi

मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को बतौर जुर्माना 1500 रुपये का भुगतान किया, भाषण का किया था विरोध 

Sun, 01 May 2022 03:26 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, ठाणे।
एजेंसी, ठाणे। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 01 May 2022 03:26 AM IST
सार

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने शिकायतकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को 1,500 रुपये राहुल गांधी को देने का आदेश दिया था। सुनवाई टालने के अनुरोध को लेकर कुंटे पर जुर्माना लगाया गया है।

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Defamation case against Rahul Gandhi: Complainant paid Rs 1500 as fine to Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत के निर्देश पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि वाद मामले में शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता को बतौर जुर्माना राशि 1,500 रुपये का भुगतान किया।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जेवी पालीवाल ने शिकायतकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को 1,500 रुपये राहुल गांधी को देने का आदेश दिया था।
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सुनवाई टालने के अनुरोध को लेकर कुंटे पर जुर्माना लगाया गया है। कुंटे ने दो बार- मार्च और अप्रैल में सुनवाई स्थगित करने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और मामले में शिकायतकर्ता को मार्च के लिए 500 रुपये और अप्रैल के लिए 1000 रुपये की राशि राहुल गांधी को देने का निर्देश दिया।
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दरअसल, वर्ष 2014 में कुंटे ने ठाणे के भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ वाद दायर किया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।


राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि अदालत के निर्देशानुसार मनी ऑर्डर के जरिये भेजे गए 1,500 रुपये दिल्ली में राहुल गांधी के कार्यालय में प्राप्त किए गए हैं।

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