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आदेश: बंगलूरू में बढ़ते कोरोना मामलों पर प्रशासन सख्त, फ्लैट में लौट रहे लोगों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट

Sat, 14 Aug 2021 02:36 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Sat, 14 Aug 2021 02:36 PM IST
सार

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में कोरोना महामारी फिर से तबाही मचा रही है। रोजाना कोरोना के करीब दो हजार मामले सामने आ रहे हैं। बेकाबू हालात को देखते हुए नगर निगम ने अपार्टमेंट में लौटने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है।  ऐसी रिपोर्ट नहीं होने पर लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। 

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Covid 19 mandatory for people returning to apartments in bengaluru to show rt pcr negative report
ऑक्सीजन की कमी से कर्नाटक के एक जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत - फोटो : ANI

विस्तार

बंगलूरू में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए  प्रशासन की ओर से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंतरराज्यीय यात्रा कर अपार्टमेंट में रहे लोगों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स और गेटेड क्म्युनिटीज में रहने वाले लोगों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अगर लोगों के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करना होगा और रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन से भी गुजरना पड़ सकता है। बंगलूरू नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है। नगर निगम के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने बताया कि शहर में 160 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हैं, जिसमें आधे अपार्टमेंट में है।

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बंगलूरू नगर निगम के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और अपार्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी, हाउसिंग सोसाइटियों और गेटेड कम्युनिटीज को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में उन्होंने लिखा है, “अगर किसी निवासी या उसके परिवार के सदस्यों ने इंटर स्टेट ट्रैवल किया है, तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ऑफिशियल ट्रैवल के लिए भी यह नियम लागू होगा। 

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