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आईएनएक्स मीडिया: कोर्ट ने सीबीआई को दी पीटर को दिल्ली ले जाने की अनुमति
Wed, 11 Dec 2019 05:36 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 11 Dec 2019 05:36 AM IST
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पीटर मुखर्जी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को 2012 में शीना बोरा हत्या मामले के एक आरोपी पीटर मुखर्जी, को हाई-प्रोफाइल आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति मुख्य आरोपी हैं, इसके अलावा एक पूर्व मीडिया कर्मी और कंपनी के संस्थापक मुखर्जी भी शामिल हैं।
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आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर करने के बाद दिल्ली की सीबीआई अदालत ने वर्तमान में मुंबई की आर्थर जेल में बंद मुखर्जी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। केंद्रीय एजेंसी ने बाद में हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश जेसी जगदल से संपर्क कर मुखर्जी को दिल्ली ले जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।
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मुखर्जी पर अपनि पत्नी इंद्राणी की पहले पति की बेटी शीना को मारने की साजिश का आरोप है। वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए मुखर्जी के आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक मामला दर्ज किया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था और चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।
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