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सीबीआई से सवाल: बोफोर्स मामले की जांच के लिए क्या अनुमति जरूरी?

Thu, 09 May 2019 05:28 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Thu, 09 May 2019 05:28 AM IST
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Court asked CBI, Is permission is necessary for the investigation in Bofors case
बोफोर्स (फाइल फोटो)

अदालत ने बाफोर्स मामले की जांच फिर से शुरू किए जाने के मुद्दे पर सीबीआई से पूछा है कि क्या दोबारा जांच करने के लिए एजेंसी को अदालती अनुमति की जरूरत है। अदालत ने यह सवाल सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा है। कोर्ट ने इस संबंध में जरूरी कानून व निर्णय पेश करने का निर्देश सीबीआई को दिया है।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट के जज नवीन कश्यप ने एजेंसी को दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट से बोफोर्स का फाइल मंगाना पड़ेगी। अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी जांच करना जरूरी है। केस की आगे जांच के लिए अदालत अनुमति प्रदान करे। 
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मामले में आरोपी रहे हिंदुजा बंधुओं द्वारा एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिए जाने के बाद यह मामला गर्माया गया। तीस हजारी अदालत ने साक्ष्य न होने के मद्देनजर 2011 में केस की सुनवाई बंद कर दी थी। 

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