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कोरोना: लॉकडाउन में नहीं आएगी जरूरी वस्तुओं में कमी, गृह मंत्रालय ने परिवहन को दी अनुमति
Sun, 29 Mar 2020 09:41 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Sun, 29 Mar 2020 09:41 PM IST
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गृह मंत्रालय
- फोटो : ANI
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सभी सामानों के परिवहन को अनुमित दे दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक सभी सामानों के परिवहन की अनुमति देने के लिए कहा गया है।
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सभी राज्यों के अंदर एवं बाहर आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं के आवागमन और आपूर्ति शृंखला के लिए छूट दी जाएगी। गृह सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रिंट मीडिया को अखबारों के वितरण की अनुमति है। भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि दूध एकत्र करने और वितरण की अनुमित है जिसमें इसकी पैकिंग सामग्री भी शामिल है।
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गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक सभी सेवाओं एवं वस्तुओं संबंधी विनिर्माण, परिवहन, वितरण, भंडारण, कारोबार एवं साजो सामान के लिए आवश्यक निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। भल्ला ने कहा कि हाथ धोने, साबुन, कीटाणुनाशक, ओरल केयर आइटम, बैटरी सेल और चार्जर और स्वच्छता उत्पादों सहित किराने के सामानों के परिवहन की भी अनुमति है।
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मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही बंद हो।