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महाराष्ट्र: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पांच जिलों की अधीनस्थ अदालतों में 5 घंटे होगी कार्यवाही
Thu, 25 Feb 2021 04:19 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 25 Feb 2021 04:19 AM IST
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Bombay High Court
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के पांच जिलों की अधीनस्थ अदालतों की कार्यवाही अगले आदेश तक मात्र पांच घंटे तक चलेगी। अमरावती, यवतमाल, बुलढाणा, वाशिम और अकोला जिलों में अदालतें दो शिफ्टों में काम करेंगी। इन जिलों में बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने कई पाबंदी लगाई हैं।
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अदालतें दो शिफ्टों में करेंगी काम, पहली सुबह 10.30 बजे से 1 बजे तक और दूसरी 1.30 बजे से 4 बजे तक
बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर कहा कि प्रशासनिक न्यायाधीश समिति ने बुधवार से अमरावती, यवतमाल, बुलढाणा, अकोला और वाशिम जिलों में न्यायिक कार्य अवधि एक दिन में पांच घंटे तय की है।
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इन जिलों में अदालतें ढाई-ढाई घंटे की दो शिफ्ट में काम करेंगी। पहली शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से दोपहर एक बजे तक और दूसरी 1.30 बजे से चार बजे तक चलेगी। नोटिस में कहा गया है कि जिस दिन जिन वकीलों के केस सूचीबद्ध होंगे। वे आरोपी गवाहों को ही कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद रहने की अनुमति होगी।
वकीलों और पार्टियों को उनकी सुनवाई की बारी आने पर ही कोर्ट रूम के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। नोटिस में सभी कोर्ट स्टाफ और पार्टियों को कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।