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कांग्रेस जमा करे वित्तीय लेनदेन की जानकारीः कोर्ट
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 11 Mar 2016 06:12 PM IST
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सुब्रमणयम स्वामी
- फोटो : the hindu
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी की याचिका को स्वीकार करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में इंडियन नेशनल कांग्रेस से साल 2010-2011 के वित्तीय लेनदेन की जानकारी मांग ली है।
मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट लवलीन ने स्वामी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े एसोसिएटड जनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के समस्त वित्तीय खातों की जानकारी कोर्ट से साझा करने के लिए समन जारी किया जाए।
याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस के साल 2010-2011 के वित्तीय खातों के अलावा एजेएल से जुड़े कागजात की जानकारी भी मांग ली है। मजिस्ट्रेट ने अपने आर्डर में लिखा है कि कोर्ट आपकी याचिका स्वीकार करती है। स्वामी ने अपनी याचिका में इन दस्तावेजों के लिए कांग्रेस को समन जारी करने की मांग की थी, जिससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में तेजी आ सके।
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मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट लवलीन ने स्वामी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े एसोसिएटड जनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के समस्त वित्तीय खातों की जानकारी कोर्ट से साझा करने के लिए समन जारी किया जाए।
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याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस के साल 2010-2011 के वित्तीय खातों के अलावा एजेएल से जुड़े कागजात की जानकारी भी मांग ली है। मजिस्ट्रेट ने अपने आर्डर में लिखा है कि कोर्ट आपकी याचिका स्वीकार करती है। स्वामी ने अपनी याचिका में इन दस्तावेजों के लिए कांग्रेस को समन जारी करने की मांग की थी, जिससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में तेजी आ सके।
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