फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Congress reaches Supreme Court to stop petitions demanding survey of religious places

Congress: धर्मस्थलों के सर्वे की मांग वाली याचिकाओं पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, लगाई ये गुहार

Sun, 01 Dec 2024 05:51 AM IST
दीपक कुमार शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sun, 01 Dec 2024 05:51 AM IST
सार

याचिकाकर्ताओं ने मथुरा, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, मध्य प्रदेश में धार और उत्तर प्रदेश में संभल में मस्जिदों और धर्मस्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए जारी आदेशों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 
 

विज्ञापन
Congress reaches Supreme Court to stop petitions demanding survey of religious places
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर रोक के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा व प्रिया मिश्रा ने शीर्ष कोर्ट से गुहार लगाई कि देशभर की अदालतों को ऐसी याचिकाओं पर विचार न करने का निर्देश दिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्यों को भी उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों का अनुपालन का निर्देश जारी किया जाए।

विज्ञापन


इसमें यह भी कहा गया कि राज्यों को धार्मिक संरचनाओं या मस्जिदों के सर्वेक्षण पर न्यायालयों के किसी भी आदेश का पालन न करने का निर्देश जारी किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने मथुरा, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, मध्य प्रदेश में धार और उत्तर प्रदेश में संभल में मस्जिदों और धर्मस्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए जारी आदेशों की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
विज्ञापन


वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्तूबर 2023 को कहा था कि वहां पूजा करने के अधिकार के लिए दायर किया गया मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत प्रतिबंधित है या नहीं, यह 15 अगस्त 1947 को ढांचे की प्रकृति और स्थिति पर निर्भर करेगा। कानून के तहत 15 अगस्त 1947 इसकी कट ऑफ तिथि है।
विज्ञापन
विज्ञापन


11 जुलाई 2023 को इस अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह धार्मिक स्थलों से संबंधित विभिन्न अदालतों के समक्ष कार्यवाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकता। इस कानून में धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था।

संबंधित वीडियो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed