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नई मुसीबत में भाजपा के केशव, सिक्कों से तौलने पर परिवाद दाखिल
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
Updated Thu, 21 Apr 2016 04:46 AM IST
सार
- किसी भी व्यक्ति को सिक्के से तौलना गैरकानूनी
- बयान दर्ज करने के लिए 30 अप्रैल की तिथि तय
- न्यायपालिका से गुहार, मौर्य को तलब करें
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केशव प्रसाद मौर्य
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विस्तार
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम नम्रता सिंह के यहां बुधवार को परिवाद दाखिल किया गया।
परिवादी मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंद्रशेखर सिंह के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि कानपुर के भाजपाइयों ने केशव प्रसाद मौर्य को सिक्के से तौला था। किसी भी व्यक्ति को सिक्के से तौलना गैरकानूनी है।
उन्होंने न्यायपालिका से गुहार लगाई कि केशव प्रसाद मौर्य को तलब करें। इस संबंध में न्यायालय ने चंद्रशेखर का बयान दर्ज करने के लिए 30 अप्रैल की तिथि नियत की है। चंद्रशेखर का कहना है कि केशव कभी भगवान का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी खुद को सिक्के से तौलवाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वह प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
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परिवादी मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंद्रशेखर सिंह के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि कानपुर के भाजपाइयों ने केशव प्रसाद मौर्य को सिक्के से तौला था। किसी भी व्यक्ति को सिक्के से तौलना गैरकानूनी है।
उन्होंने न्यायपालिका से गुहार लगाई कि केशव प्रसाद मौर्य को तलब करें। इस संबंध में न्यायालय ने चंद्रशेखर का बयान दर्ज करने के लिए 30 अप्रैल की तिथि नियत की है। चंद्रशेखर का कहना है कि केशव कभी भगवान का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी खुद को सिक्के से तौलवाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वह प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
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