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Sansad: सरकार ने कहा- सेना अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में कोई देरी नहीं, नियुक्ति में महिलाओं केे साथ भी बराबरी

Fri, 11 Aug 2023 02:13 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 11 Aug 2023 02:13 AM IST
सार

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों की विधवाओं या उनके परिजनों को संबंधित सेवा के मुख्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। गैर तकनीकी और तकनीकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी विधवा पात्र हैं।

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Committee suggested to Relook unmarried criteria of veer Nari in army recruitment
भारतीय थलसेना - फोटो : PTI

विस्तार

ससंदीय पैनल को सरकार ने भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। सदन में सरकार ने बताया कि भर्ती के दौरान महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में कोई देरी नहीं है। एक निश्चित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया होती है, जो अच्छी तरह  से स्थापित है। महिलाओं के साथ भर्ती के दौरान बाराबरी का व्यवहार किया जाता है। 

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अनुकंपा नियुक्ति पर भी जिक्र
राज्यसभा में गुरुवार को युद्ध विधवाओं और सशस्त्र बलों में परिवारों के लिए उपलब्ध कल्याण उपायों का आकलन विषय पर एक सत्र का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्षा संबंधी स्थायी समिति की इकतीसवीं रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई लोक सभा में प्रस्तुत की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों की विधवाओं या उनके परिजनों को संबंधित सेवा के मुख्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। गैर तकनीकी और तकनीकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी विधवा पात्र हैं।
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अविवाहित नियमों पर विचार की जताई इच्छा
समिति ने कहा कि हमारी इच्छा है कि रोजगार पात्रता के लिए वीर नारी के अविवाहित होने के नियमों पर दोबारा विचार करना चाहिए। समिति के सामने आया है कि उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्तियों में देरी का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति की घोषणाओं में महिलाओं की उम्र की सीमा निकल जाती है। समिति की सिफारिश है कि हमें कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए कि वीर नारी या निकटतम रिश्तेदार को जल्द से जल्द रोजगार या नियुक्ति दी जा सके।
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पुनर्विवाह पर सरकार ने दिया जवाब
सरकार ने कहा कि वीर नारियों को आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है। हालांकि, पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को आयु सीमा में राहत नहीं दी जाती। इसका कारण है कि अब उन्हें वित्तीय परेशानी नहीं है। सरकार ने कहा कि भारतीय सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए निश्चित समय सीमा है, जो स्थापति प्रक्रिया है। भर्ती चक्र में कोई देरी नहीं है।
 
 

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