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कोयला घोटाला: झारखंड की कंपनी के एमडी बिनय प्रकाश, दो पूर्व निदेशक व सीए दोषी करार, सजा का एलान बुधवार को
Tue, 14 Sep 2021 08:04 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 14 Sep 2021 08:04 PM IST
सार
कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में विशेष अदालत ने रांची की इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं को दोषी करार दिया है।
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : Social Media
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विस्तार
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को कोयला घोटाला मामले में झारखंड के रांची की कंपनी डोम्को प्राइवेट लि. के तीन प्रमुख लोगों को दोषी करार दिया है। इन्हें कोयला खदान प्राप्त करने के लिए सरकार को गलत जानकारी देने का दोषी माना गया है।
मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने डोम्को प्रालि के प्रबंध निदेशक बिनय प्रकाश, तत्कालीन निदेशक वसंत दिवाकर मांजरेकर व परमानंद मोंडल को तथा कंपनी के कोलकाता स्थित सीए संजय खंडेलवाल को दोषी माना है। इनकी सजा पर बहस 15 सितंबर को होगी। संभवत: इसी दिन इन्हें सजा सुनाई जाएगी।
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मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने डोम्को प्रालि के प्रबंध निदेशक बिनय प्रकाश, तत्कालीन निदेशक वसंत दिवाकर मांजरेकर व परमानंद मोंडल को तथा कंपनी के कोलकाता स्थित सीए संजय खंडेलवाल को दोषी माना है। इनकी सजा पर बहस 15 सितंबर को होगी। संभवत: इसी दिन इन्हें सजा सुनाई जाएगी।
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Spl Judge, CBI Cases, Rouse Avenue Courts, Delhi today convicted Binay Prakash, then MD Domco Pvt Ltd, Ranchi, Vasant Diwakar Manjrekar & Paramananda Mondal, both then Directors of Domco Pvt Ltd, Sanjay Khandewal, CA, Kolkata & Domco Pvt Ltd, Ranchi (Jharkhand) in coal scam case.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 14, 2021