फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Clean chit to PM Narendra Modi in Gujarat riots 2002 Case BJP said Satyamev Jayate Latest News Update

PM Modi Clean Chit: गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट, भाजपा ने कहा- सत्यमेव जयते

Fri, 24 Jun 2022 10:55 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 24 Jun 2022 10:55 PM IST
सार

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव वाई सत्या कुमार ने दावा किया कि मोदी की छवि को धूमिल करने का कांग्रेस का आखिरी प्रयास भी औंधे मुंह गिर गया और न्याय की जीत हुई।

विज्ञापन
Clean chit to PM Narendra Modi in Gujarat riots 2002 Case BJP said Satyamev Jayate Latest News Update
पीएम मोदी - फोटो : Twitter@ Bjp4india

विस्तार

भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। पार्टी के नेताओं ने क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किए जाने पर इसे सत्य की जीत करार दिया। याचिका गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की थी।

विज्ञापन


पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी से नफरत के नाम पर कुटीर उद्योग चलाने वालों को शीर्ष अदालत से करारा जवाब मिला है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सत्यमेव जयते! भारत के उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई है और क्लीन चिट दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिका में दम नहीं है। वहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फैसले पर ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सत्यमेव जयते ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी।
विज्ञापन


भाजपा के राष्ट्रीय सचिव वाई सत्या कुमार ने दावा किया कि मोदी की छवि को धूमिल करने का कांग्रेस का आखिरी प्रयास भी औंधे मुंह गिर गया और न्याय की जीत हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगे के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि दंगे पूर्व नियोजित थे, यह साबित करने के लिए कोई सुबूत उपलब्ध नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता को राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की पूर्व नियोजित साजिश का आधार नहीं माना जा सकता। न ही इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य प्रायोजित हिंसा कहा जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने जाकिया जाफरी की 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई को प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। जाकिया दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही है। पीठ ने 452 पृष्ठ के फैसले में जांच रिपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा, अदालत द्वारा गठित एसआईटी ने 2012 में सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपनी राय बनाई। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed