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सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हिंदी के विरोध में हैं सीजेआईः किरण रिजिजू

Wed, 11 May 2016 11:29 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 11 May 2016 11:29 AM IST
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CJI is not agree to use hindi in courts: kiren rijiju

सुप्रीम कोर्ट और देश की हाईकोर्ट में हिंदी के प्रयोग को लेकर बेशक खूब वकालत की जा रही हो लेकिन केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके पक्ष में नहीं हैं। रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा सरकार चाहती है कि हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने संविधान में एक प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि साल 1965 में कैबिनेट की मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि स्‍थानीय अदालतों, हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग पर देश के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी जरूरी है। 
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रिजिजू ने बताया कि चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्‍थान और बिहार में अदालतों में हिंदी का प्रयोग होता है। उन्होंने बताया कि अधिकारिक भाषा विभाग को इस संबंध में बहुत सी शिकायतें मिली हैं जिनमें केन्द्रीय संस्‍थानों में हिंदी में जवाब दिया जाता है। एक जानकारी के अनुसार सरकार को भेजे जाने वाले 99.4 फीसदी पत्र हिंदी में भेजे जाते हैं और उनसे हिंदी में ही जवाब मांगा जाता है।

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