Justice DY Chandrachud: सीजेआई बोले- वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 63 लाख मामलों में हुई देरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sat, 31 Dec 2022 01:03 AM IST
सार
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे मौलिक नियमों में से एक है, न कि जेल। उन्होंने कहा कि फिर भी व्यवहार में भारत में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या एक विरोधाभासी तथा स्वतंत्रता से वंचित करने की स्थिति को दर्शाती है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI