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हवाई यात्रियों को राहत, बीते 21 दिनों से नहीं पाए गए कोरोना पॉजिटिव तो कर सकेंगे यात्रा
Mon, 13 Jul 2020 03:07 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Mon, 13 Jul 2020 03:07 PM IST
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21 दिन से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए लोगों को हवाई यात्रा की मंजूरी
- फोटो : अमर उजाला।
सिविल एविएशन मंत्रालय ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत दी है। मंत्रालय ने यात्रियों की ओर बनाए जाने वाले सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म अपडेट किया है और उसमें कुछ बदलाव किए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 21 दिन से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं।
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सिविल एविएशन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को यह जानकारी दे दी है। हालांकि ये 21 दिन यात्रा करने से पहले के 21 दिन होंगे। पहले जो नियम था उसके तहत दो महीने से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, तो व्यक्ति हवाई यात्रा कर सकता था लेकिन इस नियम में अब बदलाव कर दिया गया है।
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मंत्रालय का कहना है कि अब देश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोग मरीज ज्यादा संख्या में ठीक हो रहे हैं, यानि कि देश में रिकवरी रेट अच्छा है। इसलिए हवाई यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने नियम में बदलाव किया है।
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मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था लेकिन अब वो रिकवर कर चुका है और बीते तीन हफ्तों से उसकी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है तो वे लोग हवाई यात्रा की सुविधा उठा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि बीमारी से ठीक हुए लोगों को कोविड-19 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना होगा।