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Supreme Court: केंद्र बोला- दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निशाना बनाया इसलिए अध्यादेश लेकर आए
Tue, 18 Jul 2023 02:29 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 18 Jul 2023 02:29 AM IST
सार
केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी अध्यादेश इसलिए लाया गया, क्योंकि सतर्कता विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा था
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : ANI
विस्तार
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी अध्यादेश इसलिए लाया गया, क्योंकि सतर्कता विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा था और नौकरशाहों और अधिकारियों को अपमानित किया जा रहा था।
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शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने दावा किया कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा 11 मई को दिए गए फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने फैसलों को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर ‘झूठे आरोप लगाना’ और उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया था। शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।
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सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि वह सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसले के लिए एक संवैधानिक पीठ को भेजने पर विचार कर रही है।
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शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'धोखा' करार दिया है।