{"_id":"5b6d39d84f1c1bcb2e8b574f","slug":"central-government-says-can-not-release-seven-convicts-of-former-pm-rajiv-gandhi-assassination","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों को नहीं कर सकते रिहा: केंद्र ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों को नहीं कर सकते रिहा: केंद्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 10 Aug 2018 12:38 PM IST
विज्ञापन
राजीव गांधी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज हुई सुनवाई में सरकार ने कहा कि यह केस देश के पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता।
विज्ञापन
बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषी इस वक्त तमिलनाडु की जेल में बंद हैं। वो पिछले 27 साल से जेल की सजा काट रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने 2 मार्च, 2016 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि उसने सात दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक आदेश के तहत इन दोषियों को रिहा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेना आवश्यक है, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
विज्ञापन
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने भी सातों दोषियों को रिहा करने का विरोध किया था। सरकार ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को इस फैसले के बारे में 18 अप्रैल को ही सूचित कर दिया गया था।
विज्ञापन
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों को रिहा करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के पत्र पर केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा था।