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केंद्र : सरकार ने गोद लिए बच्चों को विदेश ले जाने के नियम में किया बदलाव, पहले भारतीय मिशन को बताना होगा
Wed, 25 Aug 2021 05:08 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 25 Aug 2021 05:08 AM IST
सार
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके दत्तक ग्रहण संशोधन कानून-2015 में एक उपनियम जोड़ा
- अभिभावकों को बच्चों को गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने पर इन नियमों का करना होगा अनुपालन
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- फोटो : @MinistryWCD
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विस्तार
सरकार ने गोद लिए बच्चे को विदेश ले जाने के नियम में बदलाव किया है। अब ऐसे अभिभावक को उस देश में दूतावास के राजनयिक को इसकी जानकारी देनी होगी। उस मुल्क को छोड़ने के दो हफ्ते पहले और अपने देश पहुंचने के दो हफ्ते के अंदर उसे ऐसा करना होगा। संबंधित अभिभावक को अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर आदि की जानकारी देनी होगी।
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नियम में किया बदलाव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके दत्तक ग्रहण संशोधन कानून-2015 में एक उपनियम जोड़ा है। इसके तहत अभिभावकों को बच्चों को गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने पर इन नियमों का अनुपालन करना होगा। ऐसे बच्चों के संदर्भ में स्थानीय भारतीय मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह गोद लिए बच्चे के संदर्भ में नियमों का पालन कराए।
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