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स्पेशल कैश पैकेज: तमाम भ्रांतियों के बीच केंद्र सरकार के कर्मी 31 मार्च रात 11:59 बजे तक करते रहे ऑनलाइन शॉपिंग!

Thu, 01 Apr 2021 04:10 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 01 Apr 2021 04:10 PM IST
सार

वित्त मंत्रालय की शर्तों के अनुसार, स्पेशल कैश पैकेज योजना में उन्हीं कर्मियों का क्लेम स्वीकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2021 या इससे पहले शॉपिंग की है। अगर कोई कर्मी इस तिथि के बाद कुछ खरीदता है तो उसे स्पेशल कैश पैकेज का फायदा नहीं मिलेगा...

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Central government employees was busy in online shopping on 31st march for availing special cash package
सरकारी दफ्तर - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 31 मार्च की रात 'शॉपिंग नाइट' बन गई। बहुत से कर्मी रात को 11.59 बजे तक अपने मोबाइल फोन के जरिए ऑन लाइन बंपर शॉपिंग करते रहे। इस शॉपिंग नाइट के पीछे एक बड़ी वजह रही है। दरअसल, गत वर्ष केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने की घोषणा की थी। यानी कर्मी कहीं बाहर घूमने की बजाए उस पैसे का इस्तेमाल खरीदारी के लिए कर सकते हैं। जैसे एलटीसी का बिल संबंधित विभाग में जमा होता था, वैसे ही कर्मियों को खरीद का बिल जमा कराना था। बाद में वह पैसा यानी क्लेम, कर्मचारी के खाते में आ जाता है।

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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यहां पर एक शर्त लगा दी कि स्पेशल कैश पैकेज योजना में उन्हीं कर्मियों का क्लेम स्वीकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2021 या इससे पहले शॉपिंग की है। अगर कोई कर्मी इस तिथि के बाद कुछ खरीदता है तो उसे स्पेशल कैश पैकेज का फायदा नहीं मिलेगा।
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बता दें कि केंद्र सरकार के तहत आने वाले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में कार्यरत कर्मियों को गत वर्ष स्पेशल कैश पैकेज देने की घोषणा हुई थी। शुरू में कई माह तक यह योजना कर्मियों को समझ नहीं आई। व्यय विभाग ने पहले कहा था, सभी कर्मियों को शॉपिंग का बिल 31 मार्च 2021 से पहले जमा कराना होगा। यह भी कहा गया कि शॉपिंग बिल अगर उक्त तिथि के बाद का है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। यहां भी पेच फंस गया। जो कर्मी 31 मार्च को खरीद करेगा, वह उसी दिन बिल कैसे जमा कराएगा। विभाग में पांच बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। बाद में बिल सेटलमेंट की तिथि 30 अप्रैल कर दी गई।
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ऐसे में कर्मियों को हर सूरत में 31 मार्च को रात 12 बजे तक शॉपिंग करनी पड़ी। जो कर्मी यह समझ रहे थे कि शॉपिंग की तिथि आगे बढ़ जाएगी, वे आराम से बैठे थे। महीने के आखिरी दिन जब व्यय विभाग की सूचना उन तक पहुंची तो वे शॉपिंग में जुट गए। वहीं बहुत से कर्मियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ खरीदा जाए। उन्होंने घर जाकर अपने परिवार से पूछकर ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी। इस बार कर्मियों को मालूम था कि यह शॉपिंग रात 12 बजे से पहले हो जानी चाहिए। अगर इसके एक मिनट बाद भी शॉपिंग होती है या बिल निकलने में देरी होती है, तो वह क्लेम विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।


खास बात है कि व्यय विभाग ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि संबंधित विभाग को स्पेशल कैश पैकेज के सभी बिलों का भुगतान 30 अप्रैल से पहले ही करना होगा। सभी विभागों से कहा गया कि वे ऐसा कोई बिल स्वीकार नहीं करें, जिस पर शॉपिंग की तिथि 31 मार्च के बाद की है। बिल जमा कराने से लेकर उनके भुगतान तक, ये सब काम 30 अप्रैल से पहले पूरे किए जाने हैं। केंद्र सरकार ने 12 अक्तूबर 2020 को अपने कर्मियों को ब्लॉक 2018-21 के तहत एलटीसी फेयर के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज देने की घोषणा की थी। स्पेशल कैश पैकेज स्कीम पहली बार लागू की गई है। इसके चलते अनेक कर्मियों को इसके प्रावधानों की जानकारी नहीं मिल सकी। मंत्रालय और विभाग भी इस स्कीम के कई प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके।

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