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मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाए केंद्र, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के लिए टली सुनवाई
Tue, 23 Feb 2021 02:56 AM IST
Kuldeep Singh
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 23 Feb 2021 02:56 AM IST
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supreme court
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी है, जिसमें केंद्र सरकार को मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय को एक हफ्ते में उन राज्यों से जानकारी व निर्देश लाने के लिए कहा है, जहां पहले से मॉडल एग्रीमेंट वजूद में है।
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सुप्रीम कोर्ट ने याची से उन राज्यों से जानकारी लाने को कहा है, जहां पहले से मॉडल एग्रीमेंट वजूद में, एक हफ्ते के लिए टाली सुनवाई
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ से कहा, रेरा के तहत कोई सटीक मॉडल उपलब्ध नहीं है। इस पर पीठ के सदस्य जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम ने कहा कि 20 राज्यों में पहले से ही मॉडल एग्रीमेंट मौजूद है, जिसके बाद विकास सिंह ने जानकारी एकत्र करने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा। वहीं, कर्नाटक के कुछ होम बायर्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, एग्रीमेंट में एकरूपता न होने से होम बायर्स को परेशानी होती है।
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तो फ्लैट खरीदारों से नहीं हो सकेगी धोखाधड़ी
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट से रियल इस्टेट में पारदर्शिता आएगी और फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पडे़गा। वर्तमान में रियल इस्टेट के कई एग्रीमेंट एकतरफा और मनमाने होते हैं। ये एग्रीमेंट फ्लैट खरीदारों के हितों को नजरअंदाज करने वाले हैं।
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रेरा एक्ट, 2016 और संविधान के अनुच्छेद-14, 15 और 21 के मद्देनजर उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों को मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट लागू करने का निर्देश दिया जाए जिससे कि उपभोक्ताओं को होने वाली मानसिक व वित्तीय परेशानी दूर की जा सके।