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प्रतिबंध: बिना अनुमति के भारत में फंड नहीं दे पाएंगे नौ विदेशी एनजीओ, केंद्र सरकार ने लगाई रोक
Thu, 16 Sep 2021 01:27 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 16 Sep 2021 01:27 AM IST
सार
गृह मंत्रालय के डाटा के मुताबिक, 2018 से 2020 के बीच में देश के 18000 से ज्यादा एनजीओ को विदेशों से 49000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान मिला है।
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गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- फोटो : ANI
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विस्तार
केंद्र सरकार ने देश में विभिन्न सेक्टरों में समाज सेवा के नाम पर फंड उपलब्ध करा रहे नौ विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर रोक लगा दी है। अब ये एनजीओ बिना उचित अनुमति के देश में फंड स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नौ एनजीओ को ‘प्रायर रेफरेंस कैटेगरी’ में शामिल कर दिया है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 (एफसीआरए) के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब इन विदेशी एनजीओ की तरफ से किसी भी तरह का फंड किसी खाते में स्थानांतरित करने पर बैंकों को अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय की विदेश डिवीजन को सूचना देनी होगी।
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इन विदेशी एनजीओ में तीन अमेरिका के, दो ऑस्ट्रेलिया के और चार ब्रिटेन के हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी एनजीओ पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन उपलब्ध करा रहे हैं।
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एफसीआरए में पंजीकृत हर एनजीओ के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एक एफसीआरए खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे एनजीओ सिर्फ इसी खाते में विदेशी योगदान ले सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 31 जुलाई, 2021 तक ऐसे 18,377 खाते खुलवाए गए हैं, जिनमें विदेश से चंदा लिया जा रहा है।