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एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के रूप में एए कुरैशी की नियुक्ति पर फैसला ले केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
Fri, 02 Aug 2019 12:03 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Fri, 02 Aug 2019 12:03 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की कॉलेजियम की अनुशंसा पर 14 अगस्त तक निर्णय लेने को कहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश रविशंकर झा हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने तत्कालीन मुख्य न्यायधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत होने के बाद 10 मई को जस्टिस एए कुरैशी को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश की थी। जस्टिस एए कुरैशी वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
लेकिन जून में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को नजरंदाज करते हुए केंद्र सरकार ने रविशंकर झा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने तत्कालीन मुख्य न्यायधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत होने के बाद 10 मई को जस्टिस एए कुरैशी को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश की थी। जस्टिस एए कुरैशी वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
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लेकिन जून में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को नजरंदाज करते हुए केंद्र सरकार ने रविशंकर झा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।
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