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केंद्र ने कोर्ट में कहा: नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा ट्विटर
Mon, 05 Jul 2021 06:42 PM IST
योगेश साहू
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Mon, 05 Jul 2021 06:42 PM IST
सार
केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने में विफल रही है।
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Twitter Down Worldwide
- फोटो : पिक्साबे
विस्तार
केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने में विफल रही है, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।
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केंद्र ने उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि आईटी नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के समान है, जिसके कारण ट्विटर को आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ सकता है।
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हलफनामा वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है। आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा।
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