{"_id":"5ca89fc0bdec2214757c5c19","slug":"cbi-wants-custodial-interrogation-of-ex-kolkata-police-commissioner-in-saradha-chit-fund-scam-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी
Sat, 06 Apr 2019 06:16 PM IST
तिवारी अभिषेक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: तिवारी अभिषेक
Updated Sat, 06 Apr 2019 06:16 PM IST
विज्ञापन
कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (फाइल फोटो)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई की ओर से शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर एक याचिका दायर की गई। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार चिटफंड मामले का ब्योरा जानने के लिए राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर बीती फरवरी में राजीव कुमार के साथ पूछताछ की अनुमति तो दे दी थी। लेकिन साथ ही कहा था कि वह उनको न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही उनके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती कर सकती है।
अब सीबीआई चाहती है कि शीर्ष अदालत के उस आदेश में से जोर जबरदस्ती और गिरफ्तारी पर रोक वाली शर्त हटा दी जाए। अधिकारी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सुरक्षा मिली हो तो वह पूरी बात का खुलासा नहीं करता। राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से कई तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार चिटफंड मामले का ब्योरा जानने के लिए राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर बीती फरवरी में राजीव कुमार के साथ पूछताछ की अनुमति तो दे दी थी। लेकिन साथ ही कहा था कि वह उनको न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही उनके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती कर सकती है।
विज्ञापन
अब सीबीआई चाहती है कि शीर्ष अदालत के उस आदेश में से जोर जबरदस्ती और गिरफ्तारी पर रोक वाली शर्त हटा दी जाए। अधिकारी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सुरक्षा मिली हो तो वह पूरी बात का खुलासा नहीं करता। राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से कई तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है।
विज्ञापन