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Supreme Court: YS विवेकानंद रेड्डी के हत्या के आरोपी को तेलंगाना हाईकोर्ट की जमानत विरोधाभासी; CBI ने दी दलील

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 24 May 2023 07:15 PM IST
सार

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और पंकज मिथल की अवकाश पीठ रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में टी गंगी रेड्डी उर्फ येर्रा गंगी रेड्डी को सशर्त जमानत देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के  आदेश को चुनौती दी गई थी।  
 

CBI told Telangana HC bail to accused in ex-Andhra minister murder inherently contradictory to Sc update news
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने पूर्व मंत्री की हत्या के एक आरोपी को तेलंगाना  हाईकोर्ट  द्वारा जमानत दिये जाने विरोध में दाखिल पूर्व मंत्री की बेटी की याचिका का समर्थन किया है। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट का आदेश ''निहित रूप से विरोधाभासी'' है।


 
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और पंकज मिथल की अवकाश पीठ रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में टी गंगी रेड्डी उर्फ येर्रा गंगी रेड्डी को सशर्त जमानत देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के  आदेश को चुनौती दी गई थी।  


सुनवाई के दौरान दी गई दलीलें
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने पीठ से कहा कि 'हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि जमानत रद्द करने वाला आदेश जमानत की अनुमति देता है। यह कैसे संभव है? यह स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान एएसजी संजय जैन ने पीठ से कहा कि मैं सीबीआई का पक्ष रख रहा हूं। हम इस याचिका का समर्थन करते हैं। इस दौरान उन्होंने याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए पीठ से एक दिन का समय मांगा। उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत मामले में शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। 
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