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Anil Deshmukh: अनिल देशमुख को फिर झटका, सीबीआई की विशेष अदालत ने डिफॉल्ट जमानत याचिका की खारिज
Mon, 11 Jul 2022 12:27 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Mon, 11 Jul 2022 12:27 PM IST
सार
सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका का खारिज कर दिया है।
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अनिल देशमुख, एनसीपी नेता
- फोटो : ani
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विस्तार
भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका का खारिज कर दिया है। इसके अलावा देशमुख के सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की डिफॉल्ट जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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अनिल देशमुख ने आठ जून को डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने मामले में अपूर्ण चार्टशीट दायर की है। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि बिना जांच किए केवल 59 पृष्ठों का चार्जशीट दायर कर अभियोजन एजेंसी अनिश्चित वैधानिक अधिकार को अधीन नहीं कर सकती है। यह धारा 173 के उल्लंघन का मामला है। इसलिए आवेदक को देशमुख को डिफॉल्ट जमानत देनी चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 एक मामले में जांच पूरी होने पर एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित है।
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परमबीर सिंह ने लगाए थे देशमुख पर उगाही के आरोप
गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
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