बोफोर्स मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई ने मांगी ट्रायल कोर्ट की अनुमति
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को बोफोर्स मामले में आगे की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति मांगी है। इससे पहले सीबीआई ने आज ही दिल्ली की अदालत से कहा था कि वह बोफोर्स मामले में आगे की जांच की अनुमति के लिए आवेदन वापस लेना चाहती है।
सीबीआई ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत 'रोज एवेन्यू कोर्ट्स' नई दिल्ली में आज गुरुवार को आगे की जांच करने के लिए आवेदन दिया था। न्यायालय ने कहा कि अनुमति अनिवार्य नहीं है और इस संबंध में न्यायालय को सूचित करना पर्याप्त होगा।Central Bureau of Investigation seeks permission of the Trial Court to conduct further investigation in the Bofors Case. pic.twitter.com/H4MCwlbUtj
— ANI (@ANI) May 16, 2019विज्ञापन
इससे पहले 8 मई को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कश्यप ने सवाल उठाते हुए कहा था, 'सीबीआई को मामले की आगे की जांच के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत क्या है।' इसके अलावा उन्होंने सीबीआई से ऑन रिकॉर्ड मामले में उन कानूनों का जिक्र करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत उन्हें बोफोर्स मामले में आगे की जांच के लिए अदालत की मंजूरी चाहिए।CBI had filed an application seeking permission to conduct further investigation on 16 May in the Court of CMM, Rouse Avenue Courts, New Delhi. The Court stated that permission is not mandatory and an intimation to the Court in this regard will suffice. https://t.co/c5FhaSpAuN
— ANI (@ANI) May 16, 2019