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राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर संज्ञेय अपराध को दर्शाती है: सीबीआई

Thu, 01 Nov 2018 01:53 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Thu, 01 Nov 2018 01:53 PM IST
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CBI says fir registered against rakesh asthana shows the cognizable offense
राकेश अस्थाना - फोटो : amar ujala

सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी संज्ञेय अपराध दिखाती है। एजेंसी ने प्राथमिकी रद्द करने की अस्थाना की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि इस स्तर पर रोविंग इंक्वायरी (विषय वस्तु से असंबद्ध) की अनुमति नहीं है।

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सीबीआई ने अदालत से यह भी कहा कि अस्थाना के खिलाफ जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, विभिन्न दस्तावेजों और अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। 

इसी संबंध में एजेंसी ने अदालत को बताया कि वह असमर्थ है, क्योंकि कुछ फाइल और दस्तावेज सीवीसी (केन्द्रीय सकर्तता आयोग) की निगरानी में हैं।

एजेंसी ने अस्थाना द्वारा लगाए गए सभी प्रतिकूल आरोपों का खंडन किया है। माना जा रहा है कि अस्थाना, सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिया मनोज प्रसाद की अर्जियों पर आज दिन में न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की अदालत में सुनवाई हो सकती है।

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