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CBI: परीक्षा दिए बिना ही इलाज, विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले 73 पर सीबीआई ने किया मुकदमा दर्ज

Tue, 27 Dec 2022 05:43 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 27 Dec 2022 05:43 AM IST
सार

नियमों के अनुसार, विदेश से मेडिकल स्नातक करने वाले छात्र को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की एफएमजीई/ स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य तौर पर उत्तीर्ण करना होता है।

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CBI registered a case allowing medical graduates to practice medicine in India without passing the examination
सीबीआई

विस्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अनिवार्य विदेश से चिकित्सा स्नातक कर भारत में परीक्षा (एफएमजीई) पास किए बिना मेडिसिन की प्रैक्टिस करने की इजाजत देने के मामले में केस दर्ज किया है। एजेंसी ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों व 73 विदेशी मेडिकल स्नातकों के खिलाफ जांच शुरू की है।
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नियमों के अनुसार, विदेश से मेडिकल स्नातक करने वाले छात्र को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ अनंतिम या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की एफएमजीई/ स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य तौर पर उत्तीर्ण करना होता है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने 73 विदेशी मेडिकल स्नातकों के साथ राज्य चिकित्सा परिषदों और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ फजीवाड़ा, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।  
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रूस, यूक्रेन, चीन और नाइजीरिया जैसे देशों से हैं एमबीबीएस पास
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचना दी थी कि 2011-22 के दौरान रूस, यूक्रेन, चीन और नाइजीरिया जैसे देशों से एमबीबीएस करने वाले 73 मेडिकल स्नातकों ने भारत में एफएमजीई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके बावजूद उन्हें विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण हासिल हो गया है। ऐसे गैर योग्य व्यक्तियों के इस तरह की धोखाधड़ी और फर्जी पंजीकरण नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक होगा।
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