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CBI: विदेश में हत्या के दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई का एक्शन, दो भारतीयों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

Sat, 28 Jun 2025 02:14 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Sat, 28 Jun 2025 02:14 AM IST
सार

सीबीआई ने विदेश में हुई दो हत्याओं के मामलों में दो भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एक मामला यूएई में 2008 की हत्या से जुड़ा है, जबकि दूसरा केस 2011 में बहरीन में अपने नियोक्ता की हत्या से संबंधित है।

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CBI files charge sheets against two Indian nationals for murder in UAE, Bahrain News In Hindi
सीबीआई - फोटो : पीटीआई

विस्तार

विदेश में हत्या के दो अलग-अलग मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें एक मामला संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तो दूसरा मामला बहरीन का है। सीबीआई ने दोनों देशों के अनुरोध पर ये मामला दर्ज किया है।   

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अब बात अगर यूएई में हुए हत्या मामले की करें तो, सीबीआई ने सीबीआई ने इंदरजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर 2008 में राम लिंगम नटेशन नामक भारतीय की हत्या का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार इंदरजीत सिंह नटेशन से उधार पर इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीदता था।
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सिंह ने चाकू से किया था नेटशन पर हमला
जिसके बाद धीरे-धीरे उसका कर्ज 300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच गया। जब नटेशन ने सिंह के नियोक्ता से कहा कि उसकी सैलरी से पैसे काटे जाएं, तो सिंह ने उसकी हत्या की योजना बना ली। सीबीआई के मुताबिक, सिंह ने नटेशन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।


बहरीन में ड्राइवर के रूप में काम करता था आरोपी
वहीं दूसरे मामले में सीबीआई ने सुभाष चंदर महला नामक एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जो बहरीन में ड्राइवर के रूप में काम करता था। रिपोर्ट की माने तो महला अपने नियोक्ता के दुर्व्यवहार से नाराज था। इसके बाद बीते 31 जनवरी, 2011 को जब उसका मालिक घर पर अकेला था, तो उसने उस पर भारी चीज से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। बाद में नियोक्ता की मौत हो गई।

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भारतीय कानून के तहत मुकदमा
बता दें कि सीबीआई ने दोनों मामलों की जांच पूरी कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर यूएई और बहरीन से भारतीय कानून के अनुसार मान्य सबूत जुटाए। मामले में सीबीआई ने बताया कि भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो विदेशों में अपराध करने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ देश में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को अंजाम देती है।

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