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सीबीआई की कार्रवाई: 63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में मुंबई की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज

Mon, 01 Nov 2021 08:49 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 01 Nov 2021 08:49 PM IST
सार

आईडीबीआई बैंक की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मुंबई की एक कंपनी समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। वहीं, दूसरा ओर एजेंसी ने दक्षिण-पश्चिमी रेलवे के एक इंजीनियर के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर भी दर्ज की है।

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CBI files case against a Mumbai firm and others in a 63 crore bank scam on complaint by IDBI bank
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई आधारित एक कंपनी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई के पास इसे लेकर आईडीबीआई बैंक की ओर से शिकायत की गई थी। जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया। 

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जानकारी के मुताबिक, बैंक धोखाधड़ी का यह मामला साल 2014 से 2016 के बीच का है। इस दौरान करीब 63.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मुंबई की टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर लिमिटेड कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज किया है।
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रिश्वत लेने के आरोप में रेलवे इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर
वहीं, दक्षिण-पश्चिमी रेलवे के कार्यकारी इंजीनियर के खिलाफ एजेंसी ने रिश्वत लेने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि बंगलूरू में तैनात कार्यकारी इंजीनियर घनश्याम प्रधान पर आरोप है कि उसने आठ साल के दौरान विभिन्न ठेकेदारों से 1.29 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत ली।
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इस मामले में प्रधान, एम सूर्यनारायण रेड्डी, उनकी कंपनी कृषि इन्फ्राटेक और वंगला सूर्यनारायण रेड्डी के नाम हैं। आरोप है कि प्रधान को उन ठेकेदारों से रिश्वत का पैसा अपने बैंक खातों में मिल रहा था, जिनके काम का वह निरीक्षण करता था। इसके बाद एजेंसी ने बंगलूरू समेत 16 स्थानों पर छापेमारी की और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए।

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