{"_id":"5f35ceec8ebc3e3cf76a41f1","slug":"cbi-did-not-get-evidence-against-p-chidambaram","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीबीआई को नहीं मिले पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ सुबूत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सीबीआई को नहीं मिले पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ सुबूत
Fri, 14 Aug 2020 06:25 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 14 Aug 2020 06:25 AM IST
विज्ञापन
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
सीबीआई ने बृहस्पतिवार को बांबे हाईकोर्ट से कहा कि पूर्व वित्त मंत्री व दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उसे कोई सुबूत नहीं मिला है।
विज्ञापन
जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स (पुराना नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथपत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है।
विज्ञापन
63 मून्स के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताते हुए जांच कराए जाने की गुहार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने बाद की तारीख तय की है। कंपनी की तरफ से 15 फरवरी, 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
शिकायत में कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनसईएल) का अरबों रुपये का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदंबरम और अन्य दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया था।