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Karnataka : मानहानि मामले में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री पर केस दर्ज, सीबीआई करेगी अदालत से चोरी की जांच

Fri, 25 Nov 2022 04:46 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, बंगलूरू।
एजेंसी, बंगलूरू। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 25 Nov 2022 04:46 AM IST
सार

स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर के खिलाफ चिक्काबल्लापुरा तालुक के आर अंजनेय रेड्डी ने शिकायत दी थी, जिसमें कहा था कि 20 जून, 2019 को सुधाकर को कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

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Case filed against Karnataka health minister K Sudhakar in defamation case and CBI will investigate theft from
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बंगलूरू की विशेष अदालत ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 15 नवंबर को यह आदेश एक मानहानि मामले में दिया है। 

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स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर के खिलाफ चिक्काबल्लापुरा तालुक के आर अंजनेय रेड्डी ने शिकायत दी थी, जिसमें कहा था कि 20 जून, 2019 को सुधाकर को कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को रेड्डी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप है कि सुधाकर ने 27 जून को मरालुकुंटे गांव में सार्वजनिक समारोह में रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। यह बयान दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। 
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शिकायत में रेड्डी ने कहा कि सुधाकर के मन में उनके खिलाफ दुर्भावना थी और उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए। उन्होंने सुधाकर और दो अखबारों को कानूनी नोटिस जारी किया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी।
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सीबीआई करेगी अदालत से चोरी मामले की जांच
नेल्लोर की एक स्थानीय अदालत से केस प्रॉपर्टी (भौतिक साक्ष्य) चोरी मामले की जांच सीबीआई करेगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इस भौतिक साक्ष्य में राज्य के कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी मुख्य आरोपी हैं। 

चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस डीवीएस सोमयाजुलु की पीठ ने सीबीआई को मामले में उचित जांच करने और जल्द से जल्द चार्जशीट जमा करने का निर्देश दिया। गत 13-14 अप्रैल की रात नेल्लोर में प्रथम श्रेणी के चौथे अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चोरों ने सेंध लगाकर लैपटॉप, मोबाइल फोन और 2016 के गोवर्धन रेड्डी और तीन अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से संबंधित दस्तावेजों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। 


बैग को बाद में एक पुलिया में फेंका गया था लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य भौतिक साक्ष्य गायब थे। गोवर्धन रेड्डी के मंत्री के रूप में शपथ लेने के पांच दिन बाद ही चोरी हुई। गोवर्धन के खिलाफ सोमरेड्डी ने जालसाजी का मामला दर्ज कराया था। 2017 में पुलिस ने इस संबंध में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और चोरी भी इसी मामले में हुई।

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