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Cattle Smuggling Case: हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, पशु तस्करी से जुड़ा है मामला
Tue, 03 Jan 2023 05:38 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 03 Jan 2023 05:38 PM IST
सार
अनुब्रत मंडल के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि वह चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि मामले के मुख्य आरोपी बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार को केवल 33 दिनों के बाद जमानत मिल गई।
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Calcutta High Court
- फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in
विस्तार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
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मंडल के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि वह चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि मामले के मुख्य आरोपी बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार को केवल 33 दिनों के बाद जमानत मिल गई।
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सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए दावा किया कि जांच को भटकाने के लिए यह याचिका डाली गई है। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत गवाहों को प्रभावित कर सकती है। मामले में सभी पक्षों को सुनकर, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मोंडल की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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