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West Bengal: दत्तपुकुर विस्फोट मामले में जनहित याचिकाएं दाखिल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कीं खारिज

Tue, 29 Aug 2023 06:13 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 29 Aug 2023 06:13 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जांच पूरी होने देनी होगी और यदि उनके बाद कोई शिकायत है, तो उनके लिए उपयुक्त मंच के समक्ष प्रस्तुत करना उचित होगा।

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Calcutta High Court dismisses PILs filed in Duttpukur blast case
Illegal firecracker factory in Duttapukur - फोटो : Social Media

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के संबंध में दायर दो जनहित याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। इनमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। दरअसल, 27 अगस्त को अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी। 
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कोर्ट ने पाया कि याचिकाएं समय से पहले दाखिल कर दर गई हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जांच पूरी होने देनी होगी और यदि उनके बाद कोई शिकायत है, तो उनके लिए उपयुक्त मंच के समक्ष प्रस्तुत करना उचित होगा। याचिकाकर्ताओं में से एक भाजपा के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी थे। 
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एनआईए की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिलवाडल भट्टाचार्य ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम ने साइट का दौरा किया और उन्होंने पाया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को एफआईआर में शामिल किया गया है।
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