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कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश: कोयला घोटाले की जांच में पेशी के दौरान अभिषेक बनर्जी के सचिव को गिरफ्तार न करे सीबीआई

Tue, 01 Feb 2022 08:27 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 01 Feb 2022 08:27 PM IST
सार

करोड़ों रुपये के कथित कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर चुकी है।

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Calcutta High Court asks CBI not to arrest Abhishek Banerjee secretary during appearance in coal scam case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के सचिव सुमित रॉय को गिरफ्तार न करे। सुमित रॉय पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई के सामने पेश होने वाले हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पेशी के दौरान सुमित रॉय को गिरफ्तार न किया जाए। 

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सुमित रॉय के वकील ने सीबीआई के नोटिस को चुनौती देते हुए दावा किया है कि यह नोटिस बिना न्यायक्षेत्र के जारी किया गया है और कोयला घोटाले से संबंधित एफआईआर में उनका नाम नहीं है। बता दें कि सीबीआई ने सुमित रॉय को मंगलवार को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। 
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उन्होंने कहा कि रॉय मंगलवार की सुबह सीबीआई कार्यालय गए थे। उनसे दोपहर के भोजन के बाद लौटने का अनुरोध किया गया था। जानकारी के अनुसार रॉय से सीबीआई ने इस मामले में करीब साढ़े आठ घंटे कर पूछताछ की।
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सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने हाईकोर्ट को बताया कि एक जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद अदालत का रुख करना एक चलन की तरह हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाए बिना कार्यवाही के इस चरण में रिट अदालत के दखल देने का कोई सवाल ही नहीं है। 


न्यायाधीश आरके कपूर ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से जांच अधिकारियों के साथ अपना सहयोग फिर से शुरू करने पर एजेंसी द्वारा 25 जनवरी को जारी नोटिस के अनुसार उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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