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Calcutta HC: राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी मामले में सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं, हाई कोर्ट ने दी राहत
Mon, 30 Jan 2023 04:40 PM IST
शिव शरण शुक्ला
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 30 Jan 2023 04:40 PM IST
सार
राष्ट्रपति मुर्मू पर विवादित टिप्पणी मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनका नाम रखने का कोई औचित्य नहीं।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरि द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई लेना-देना नहीं है। वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को मामले से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया।
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इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनका नाम रखने का कोई औचित्य नहीं।
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क्या था मामला
दरअसल, नवंबर महीने में नंदीग्राम में जनसभा के दौरान अखिल ने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देशभर में तीखी आलोचना हुई थी। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सहमति से राष्ट्रपति को अपमानित किया गया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का इस घटना से कोई संबंध नहीं है।
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