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Cattle Smuggling Case: अब ईडी अनुब्रत मंडल से दिल्ली में करेगी पूछताछ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अनुमति
Sat, 04 Mar 2023 10:59 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Sat, 04 Mar 2023 10:59 PM IST
सार
अनुब्रत मंडल की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी ने ईडी को टीएमसी नेता को हवाईजहाज से दिल्ली ले जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मंडल को ईडी को सौंपने से पहले कोलकाता स्थित केंद्र सरकार के डॉक्टर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। मंडल के साथ एक डॉक्टर भी जाएगा और दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच करेगा।
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अनुब्रत मंडल और सुकन्या मंडल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल से अब दिल्ली में पूछताछ होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इसकी अनुमति दे दी है। आसनसोल स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने मंडल के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था, जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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मामले में अनुब्रत मंडल की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी ने ईडी को टीएमसी नेता को हवाईजहाज से दिल्ली ले जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मंडल को ईडी को सौंपने से पहले कोलकाता स्थित केंद्र सरकार के डॉक्टर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। मंडल के साथ एक डॉक्टर भी जाएगा और दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच करेगा।
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जुर्माना भरने का दिया आदेश
अदालत ने फोरम शॉपिंग के लिए मंडल को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया, क्योंकि ईडी को उन्हें दिल्ली ले जाने से रोकने के लिए उन्होंने कलकत्ता और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शॉपिंग बोलचाल का शब्द है जिसका प्रयोग उस प्रथा के लिए करते हैं जिसमें वादी उस अदालत में अपना कानूनी मामला दायर करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उनके अनुकूल फैसला आने की संभावना है।
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