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West Bengal: 'टीईटी 2014 की ओएमआर शीट वापस लाएं', कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश

Fri, 05 Jul 2024 09:21 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 05 Jul 2024 09:21 PM IST
सार

West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वो उन मूल या खराब हो चुके सर्वर, डिस्क या माध्यमों का पता लगाए और उन्हें वापस लाए, जहां 2014 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की स्कैन की गई ओएमआर शीट इकट्ठा की गई थी।

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Calcutta HC directs CBI to retrieve TET 2014 OMR sheets
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश - फोटो : ANI

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में एनआईसी, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस आदि जैसे विशेषज्ञ सार्वजनिक या निजी संगठनों से सहायता लेने का भी निर्देश दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मेसर्स के मौजूदा सर्वर, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर सुरक्षित हैं या नहीं। एस. बसु रॉय एंड कंपनी जिसे कथित तौर पर टीईटी परीक्षा प्रक्रिया के लिए कुछ काम आउटसोर्स किया गया था, और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) में टीईटी 2014 से स्कैन की गई मूल ओएमआर शीट के कोई डिजिटल अवशेष हैं। टीईटी 2014 में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह स्कैन की गई ओएमआर शीट को जमा किए गए मूल/नष्ट सर्वर/डिस्क/माध्यम के स्थान का उचित गहनता से पता लगाए और उसे फिर से प्राप्त करें।
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कोर्ट ने बड़ी कंपनियों की मदद के दिए आदेश
मामले में अदालत ने कहा कि यह मेसर्स एस. बसु रॉय एंड कंपनी के अधिकारियों के साथ-साथ डब्ल्यूबीबीपीई के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से आगे की पूछताछ के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। वहीं अदालत ने अतिरिक्त प्रश्नों के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर और आईटी विशेषज्ञों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, सीबीआई को एनआईसी, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस आदि जैसे संगठनों को शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि ओएमआर शीट से संबंधित डिजिटल फुटप्रिंट के अस्तित्व के बारे में उत्तर पता लगाया जा सके।
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पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड खर्च करेगी टीम
अदालत ने कहा कि एक बार डिजिटल फुटप्रिंट तैयार हो जाने के बाद, उसे हमेशा प्राप्त किया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि इन विशेषज्ञ एजेंसियों की तरफ से किए गए खर्च को सीबीआई की तरफ से मांगे जाने पर डब्ल्यूबीबीपीई की तरफ से वहन किया जाएगा।
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23 अगस्त को फिर से होगी मामले की सुनवाई
वहीं न्यायमूर्ति मंथा ने आगे निर्देश दिया कि इन विशेषज्ञों को सीबीआई और उसके बाद अदालत को रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या ओएमआर शीट से निकाले गए मूल डेटा में कोई हेरफेर या परिवर्तन किया गया है, जिसमें तारीखों और ऐसे परिवर्तनों की प्रकृति का विवरण शामिल है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 23 अगस्त को फिर से होगी।
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