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सीएए के विरोध में हिंसा करने वालों से रेलवे वसूलेगा 88 करोड़, अब तक 21 गिरफ्तार

Wed, 15 Jan 2020 02:52 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Wed, 15 Jan 2020 02:52 PM IST
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CAA protest Railways to recover 88 crores from those who committed violence, 21 arrested
ट्रेन रोक कर प्रदर्शन करते लोग - फोटो : ANI

भारतीय रेलवे ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से रेलवे 88 करोड़ रुपये की वसूली करेगा। 

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राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने संपत्ति के नुकसान को लेकर 27 मामले दर्ज किए हैं। वहीं रेलवे सुरक्षा बल (आपीएफ) ने आगजनी, हिंसा, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 54 मामले दर्ज किए हैं।
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आरपीएफ के अनुसार, वीडियो फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। 

भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 151 के तहत रेल संपत्ति को नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। इसके तहत अधिकतम सात वर्ष कारावास की सजा का भी प्रावधान है। हर्जाने की वसूली के लिए रेलवे अदालत की शरण ले सकता है। 
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पश्चिम बंगाल में ज्यादा हुआ था नुकसान

  • नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शनों के दौरान पश्चिम बंगाल में रेलवे को काफी नुकसान हुआ था।
  • संकरैल रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर जलाया गया था।
  • सुजनीपारा रेलवे स्टेशन को तोड़ा गया था।
  • कृष्णपुर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी।
  • मालदा में हरिशचंद्रपुर स्टेशन भी तोड़ा गया था।
  • असम में भी कई ट्रेनें कैंसिल होने से रेलवे को नुकसान हुआ था।
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