Bombay high court Update: हाईकोर्ट ने एनसीबी को दिया निर्देश- वानखेड़े के खिलाफ शुरुआती जांच का ब्यौरा पेश करे
Bombay high court बॉम्बे बाईकोर्ट ने एनसीबी से पूछा कि वानखेड़े के खिलाफ क्या शिकायतें थीं? वो शिकायतकर्ता कौन थे, जिनके बयानों के आधार पर जांच शुरू की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को निर्देश दिया कि समीर वानखेड़े के खिलाफ दो मामलों में पाई गई कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू की गई प्रारंभिक जांच का ब्यौरा प्रस्तुत करें। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने एनसीबी से पूछा कि वानखेड़े के खिलाफ क्या शिकायतें थीं? यह भी पूछा गया कि वो शिकायतकर्ता कौन थे, जिनके बयानों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी वानखेड़े ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर एनसीबी की प्रारंभिक जांच के आधार पर उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जवाबी हलफनामे में समीर वानखेड़े ने क्या कहा?
वानखेड़े ने गुरुवार को अपने वकील राजीव चव्हाण के माध्यम से अदालत में एक जवाबी हलफनामा दायर किया । इसमें दावा किया गया कि ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद से वह कई मामलों का सामना कर रहे हैं। वानखेड़े ने यह आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी उनसे दुश्मनी रखते थे क्योंकि उन्होंने मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने याचिका को देखने के बाद कहा कि वानखेड़े ने एनसीबी द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से भी संपर्क किया था। अदालत ने पूछा कि क्या वानखेड़े द्वारा मांगी गई राहतों में कोई ओवरलैपिंग है?
कोर्ट ने समीर वानखेड़े से पूछे सवाल
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि एक साथ दोनों जगह कार्यवाही नहीं सकती। कोर्ट ने समीर वानखेड़े से पूछा कि जब एक नोटिस कैट के समक्ष विचाराधीन है तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट में कैसे आ सकते हैं? समीर वानखेड़े की ओर से कोर्ट में पेश वकील चव्हाण ने दावा किया कि जो याचिका कैट में दायर की गई है, वह किसी अन्य जांच में जारी नोटिस से संबंधित है। इसके बाद अदालत ने वानखेड़े द्वारा सभी मंचों में दायर की गई कार्यवाहियों वाला चार्ट मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।