भारत आए चीनी नागरिकों के देश छोड़ने के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा 69 चीनी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दो सप्ताह के अंदर चीनी नागरिकों के नए बयान दर्ज किए जाएं।
Bombay High Court has set aside the order of Foreigners Regional Registration Office issued to 69 Chinese nationals directing them to immediately leave India. The Court directed the authorities to record fresh statements of the Chinese nationals within two weeks. pic.twitter.com/z4kP4MvFUG
— ANI (@ANI) December 21, 2018
बता दें कि ये चीनी नागरिक एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी का दौरा करने भारत आए थे। इनके द्वारा बिजनेस विजा के नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। जिसके खिलाफ मोबाइल निर्माता कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।