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अग्निशमन विभाग के एनओसी के बिना चल रहे निजी अस्पतालों को ठाणे नगर निगम सील करे : अदालत
Thu, 18 Apr 2019 07:30 PM IST
तिवारी अभिषेक
भाषा, मुंबई
भाषा, मुंबई
Published by: तिवारी अभिषेक
Updated Thu, 18 Apr 2019 07:30 PM IST
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फाइल फोटो
बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ठाणे नगर निगम को निर्देश दिया कि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल किए बिना चल रहे सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को सील किया जाए।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ ने कहा कि यदि अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के लिए ठाणे नगर निगम और अग्निशमन विभाग द्वारा अस्पतालों को दिए गए नोटिसों के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ तो इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करना ही बेहतर है। पीठ आरटीआई कार्यकर्ता सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी।
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याचिका में दावा किया गया कि इस साल की शुरुआत में ठाणे अग्निशमन विभाग के एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि ठाणे में 50 प्रतिशत से अधिक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी नहीं है।
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नगर निगम के वकील अरविंद अश्वनी द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि नगर निकाय के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 380 से अधिक अस्पतालों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया लेकिन अग्निशमन विभाग द्वारा केवल 181 अस्पतालों को ही एनओसी जारी किया गया।
पिछले साल दिसंबर में मुंबई के ईएसआईसी अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गयी थी। उस घटना के बाद ठाणे अग्निशमन विभाग ने शहर के सभी निजी अस्पतालों में सुरक्षा ऑडिट शुरू किया था।